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20 तारीख तक और धैर्य रखें,कम हो सकता है कर्फ्यू दायरा!

Hanumangarh


जिले में 19 अप्रैल तक सब ऐसे ही सही-सलामत रहा तो 20 अप्रैल से जिले को राहत मिलनी तय है। इसके लिए जिला प्रशासन अगले तीन दिनों के लिए और सख्ती कर रहा है। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने और लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अब बेवजह घूमना भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा करेगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला प्रशासन ने जिले में लागू धारा 144 में पांच व इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने की पाबंदी के अलावा बगैर वजह इधर-उधर घूमना भी प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया है। कलेक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा और कोरोना पॉजिटिव कैसेज की समीक्षा के आधार पर ही 20 अप्रैल से सशर्त छूट मिल सकेगी। इस अवधि में कोरोना का संक्रमण और फैलाव न हो, इसके लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी फोकस रहेगा।


20 अप्रैल से प्लंबर व इलेक्ट्रिशियन की सेवाएं बहाल होंगी। अब घरों में नल, बिजली आदि खराब होने की स्थिति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिशियन को आवाजाही की छूट मिलने से गर्मी के दौरान लोगों को कूलर, एसी आदि की खराबी सही करवाने, मरम्मत करवाने आदि की सुविधा मिल सकेगी।




लॉकडाउन में बस, रेल व अन्य परिवहन के बंद होने की वजह से पिछले चार सप्ताह से डाक भी नहीं आ जा रही है। पिछले चार सप्ताह करियर सेवाएं भी बंद हैं। लोगों के बहुत से जरूरी कागज अटके हुए हैं। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से छूट मिलने पर ये सब लोगों को मिलेगा।




जिले में मनरेगा कार्य शुरू हो सकेंगे। लॉकडाउन होने के कारण पंचायतों में तीन सप्ताह से ज्यादा समय से मनरेगा कार्य बंद हैं। इससे जिले में 85 हजार पंजीकृत श्रमिकों को राहत मिलेगी। औसतन 40 से 50 हजार मानव दिवस सृजित होंगे। इससे मनरेगा श्रमिकों को आय होगी। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो सकेंगे। वहीं फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। जिलेभर में फैक्ट्रियों में करीब 25 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। फैक्ट्रियां खुलने से इन श्रमिकों को भी राहत मिलेगी।


धार्मिक आयोजन:

लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई गई है। इसी दौरान धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर-मस्जिदों में सभी तरह के आयोजनों
की पाबंदी रहेगी। इन स्थलों पर लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।


परिवहन:

बस, रेल परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सार्वजनिक परिवहन नहीं होगा ताकि संक्रमण न फैले।



कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा सेवाओं को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने नगरपरिषद के कंट्रोल रुम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों और अन्य सेवाओं को लेकर जो भी फोन नंबर जारी किए गए हैं। उनमें जो भी फोन आए उसे रिसीव कर समस्याएं सुनी और उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। प्रशासन का कहना है कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो कर्फ्यू का दायरा कम किया जाएगा और इसे रुपनगर व प्रेम नगर में तक सीमित किया जाएगा। इससे धान मंडी और बैंक खुलने से बड़ी राहत मिल सकेगी। कलेक्टर ने बताया कि 20 अप्रैल की गाइडलाइन के तहत कृषि कार्यों के लिए एवं कृषि श्रमिकों व चिन्हित उद्योगों में श्रमिक सेवाएं के लिए काम दिया जा सकता है। कृषि उद्यान के अलावा कृषि संबद्ध वाली गतिविधियां, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु कैटल फीड के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन कार्यों में बच्चों, बुजुर्ग, विधवा महिलाओं, मानसिक रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिला, विशेष योग्यजनों को नहीं लगाया जा सकता।
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