तारीख 20 तक और धैर्य रखें, 85 हजार मनरेगा श्रमिकों को राहत। फैक्ट्रियां खुलेंगी, कम हो सकता है कर्फ्यू दायरा! Hanumangarh जिले में 19 अप्रैल तक सब ऐसे ही सही-सलामत रहा तो 20 अप्रैल से जिले को राहत मिलनी तय है। इसके लिए जिला प्रशासन अगले तीन दिनों के लिए और सख्ती कर रहा है। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने और लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अब बेवजह घूमना भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा करेगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला प्रशासन ने जिले में लागू धारा 144 में पांच व इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने की पाबंदी के अलावा बगैर वजह इधर-उधर घूमना भी प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया है। कलेक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा और कोरोना पॉजिटिव कैसेज की समीक्षा के आधार पर ही 20 अप्रैल से सशर्त छूट मिल सकेगी। इस अवधि में कोरोना का संक्रमण और फैलाव न हो, इसके लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ...
TARACHAND बागवान
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